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भाग I -संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग II-नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग III-मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग IV-राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग IVA-मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग V-संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग VI-राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग VII-संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसितभाग VIII-संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग IX-पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग IXA-नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग X-अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग XI-संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग XII-वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग XIII-भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग XIV-संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
भाग XIVA-अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग XV-निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग XVI-कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग XVII-राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग XVIII-आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग XIX-प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग XX-संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग XXI-अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग XXII-संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)
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